नई दिल्ली। भारत में प्रवेश करने, देश में रहने या देश से बाहर जाने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अब कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। विदेशियों और आव्रजन से संबंधित मामलों को विनियमित करने वाला नया कानून सोमवार से लागू हो गया है। इसके तहत जाली पासपोर्ट या फर्जी वीजा के उपयोग पर सात साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर अब होगी सात साल तक की सजा




