UP/अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र में पुलिस ने ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़े मामले में नकली दवाओं के कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, टाइटैनिक के2 और टाइटैनिक के2 प्लस के नाम से नकली कैप्सूल बेचे जा रहे थे। मामले में दो मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कोलकाता की ऑलवेज डिटेक्टिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि हबीब उर रहमान ने क्वार्सी थाने में शिकायत दी थी। शिकायत के मुताबिक, इंदौर की महामाया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक फर्म इन उत्पादों की पंजीकृत निर्माता है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बाजार सर्वेक्षण और मिली सूचना के बाद मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक, नगला पटवारी स्थित जनता फार्मेसी के संचालक सलमान ताहिर की दुकान से टाइटैनिक के2 के नाम से एक पैकेट बरामद हुआ, जिसमें छह कैप्सूल थे। वहीं, इसी क्षेत्र के आर्यन मेडिकल स्टोर के संचालक रफीक खान की दुकान से एक पैकेट में छह कैप्सूल, दूसरे पैकेट में एक कैप्सूल और एक खाली पैकेट बरामद किया गया। सीओ सर्वम सिंह के अनुसार, बरामद उत्पादों को लेकर मामले की जांच की जा रही है। क्वार्सी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 और ट्रेडमार्क अधिनियम की धाराओं 102 व 103 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। विवेचना एसआई रविन्द्र सिंह को सौंपी गई है।
अलीगढ; नकली दवाओं का भंडाफोड़, दो मेडिकल स्टोर संचालकों पर केस दर्ज














