पिछले शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रेलवे से पूछा कि कोच में निर्धारित क्षमता से अधिक टिकट क्यों बेचे गए। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने रेलवे अधिनियम की धारा 57 का हवाला देते हुए प्रशासन से जवाब मांगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार, रेलवे और रेलवे बोर्ड से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए सुरक्षा उपायों पर रिपोर्ट देने को कहा।
हाईकोर्ट की सख्ती : निर्धारित क्षमता से अधिक टिकट बिक्री पर सवाल

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