मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच गैस आपूर्ति पर दबाव को देखते हुए सरकार ने घरेलू रसोई गैस (LPG) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नए नियम के अनुसार जिन घरों में पहले से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन मौजूद है, उन्हें अब नया LPG कनेक्शन नहीं मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं के पास PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। सरेंडर करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य सीमित गैस संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना है, ताकि LPG सिलेंडर उन घरों तक पहुंच सके जो पूरी तरह इसी पर निर्भर हैं।


