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यूपी पुलिस की महिला ने दहेज के लिए ससुराल वालों के साथ मारपीट का दावा किया है रेप, सैनिटाइजर पीने के लिए मजबूर

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक पुलिस कांस्टेबल ने आरोप लगाया है कि पिछले साल सितंबर में अपने पति और भाभी को अनुचित स्थिति में पकड़ने के बाद उसे उसके ससुराल वालों ने सैनिटाइजर पीने के लिए मजबूर किया।

खबर में मंगलवार को एक पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि कांस्टेबल ने रविवार को उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज की मांग करके उसे कथित तौर पर परेशान करने और उसके साथ क्रूरता करने का मामला दर्ज किया।

जबकि शिकायतकर्ता पिलिखित जिले के बिसलपुर पुलिस स्टेशन में तैनात हैं, उनके पति, जो कि एक कांस्टेबल भी हैं, गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर-20 पुलिस स्टेशन में तैनात हैं।

अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि 5 सितंबर 2024 को उन्होंने अपने पति और साली को अनुचित स्थिति में पाया। हालांकि, जब उन्होंने उनका सामना किया, तो उन पर ससुराल वालों द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया और उन्हें उनके द्वारा एक घातक प्रयास में सैनिटाइज़र पीने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। महिला ने आरोप लगाया कि पिछले साल जनवरी में, उसने मेरठ में एक बेटे को जन्म दिया, जो अब गर्भ में रहते समय उसने झेली गई हिंसा के कारण स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का सामना कर रहा है।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
मामला बिसालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जैसा कि थाना प्रभारी (SHO) संजीव शुक्ला ने पुष्टि की। पुलिस के अनुसार, यह मामला भारतीय दंड संहिता और दहेज निषेध अधिनियम की कई प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया, जिनमें धारा 85 (स्त्री के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसे क्रूरता का सामना कराना), धारा 115(2) (इच्छा पूर्वक चोट पहुंचाना), धारा 351(3) (आपराधिक धमकी) और धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) शामिल हैं।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें शिकायतकर्ता का पति, ससुर, सास, जेठ-भाभी और ननद-देवर शामिल हैं।

शादी पर ₹50 लाख खर्च किए, सास-ससुर दहेज से खुश नहीं
शिकायतकर्ता ने कहा कि उनकी शादी 26 जनवरी, 2023 को यूपी के मेरठ के एक निवासी से हुई थी। अपनी कष्टपूर्ण स्थिति का विवरण देते हुए शिकायतकर्ता ने कहा कि हालांकि उनके परिवार ने शादी पर लगभग ₹50 लाख खर्च किए और सास-ससुर को कार, सोने और चांदी के गहने तथा अन्य सामान दिए, फिर भी वे इससे खुश नहीं थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के दो दिन बाद ही सास-ससुर ने एक स्कॉर्पियो (SUV) की मांग की और जो उन्हें मिला उसे निम्न गुणवत्ता का बता दिया। जब उन्होंने कहा कि वे इन मांगों को पूरा नहीं कर पाएंगी, तो उनके सास-ससुर ने कथित तौर पर उन्हें गालियां दीं।

कई आरोपों में, शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि जुलाई 2023 में उनके पति और ससुर ने उनसे लड़का जनने के लिए दवा लेने के लिए मजबूर किया, जिसे उन्होंने मना कर दिया। हालांकि, इसके बाद वे उनके ऊपर हमला करने के लिए पिलिभित आए और उन्हें मारने का इरादा रखते थे।

उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे मेरठ में अपने जेठ द्वारा बन्दूक के बल पर यौन उत्पीड़न किया गया, जिसकी उसने 5 अक्टूबर, 2025 को शिकायत की और खारखौदा पुलिस थाने में बीएनएस की धारा 64 (बलात्कार के लिए दंड), 74 (महिला की शीलभंग का इरादा रखते हुए हमला या अपराधपूर्ण बल का उपयोग), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझ कर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया।

(PTI से इनपुट के साथ)

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