विशेष न्यायालय ने दो साल की बच्ची से डिजिटल दुष्कर्म के दोषी युवक को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को 13.50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। 26 वर्षीय युवक को बीते दिनों दुष्कर्म के दंडात्मक प्रविधान और पाक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी ठहराया गया था। तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबीता पुनिया ने सजा सुनाते हुए कहा कि नशे की हालत में होना सजा कम करने का आधार नहीं हो सकता है क्योंकि किसी ने उसने स्वेच्छा से शराब पी थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपराध पूर्व नियोजित नहीं था क्योंकि दोषी शराब के नशे में था। डिजिटल दुष्कर्म हाथ या पैरों की अंगुलियों के जरिये यौन शोषण करना डिजिटल दुष्कर्म कहलाता है।
दो साल की बच्ची से डिजिटल दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष कारावास

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