अलीगढ़ छर्रा क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एडीजे पाक्सो प्रथम राजीव शुक्ल की अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर के अनुसार, छर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 14 मई 2018 को मुकदमा पंजीकृत कराया था। जिसमें कहा था कि घर में सभी लोग सो रहे थे। तभी पड़ोसी शानू 17 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। इसके बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी ने बयान में दुष्कर्म की बात बताई। जिसके आधार पर पुलिस ने कोर्ट में शानू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अदालत ने शानू को 10 साल की सजा सुनाई है।
