नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल का कठोर कारावासहाथरस। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते एडीजे/पोक्सो कोर्ट-1 ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी मलखान निवासी मेंडू, थाना हाथरस जंक्शन को तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।पुलिस के अनुसार, वर्ष 2022 में आरोपी के खिलाफ थाना हाथरस जंक्शन में छेड़छाड़, धमकी, पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। पुलिस मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई।
Hathras;नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल का कठोर कारावास
Recommendation for You

UP/Hathras; धरने पर बैठे अधिवक्ता हाथरस।सिकंदराराऊ तहसील में कथित भ्रष्टाचार और जनसमस्याओं के विरोध में अधिवक्ताओं का…

UP/Hathras; कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थी हाथरस। उच्च प्राथमिक विद्यालय छौंक में सुशीला फाउंडेशन एवं सासनी विज्ञान क्लब के…












