अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो 31 अगस्त यानी आज की तारीख आपके लिए खतरे की घंटी है। इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने की एक छोटी सी चूक आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाली है। नियम इतने सख्त हैं कि 31 अगस्त की रात 12 बजे के बाद 1 दिन की देरी भी आपको 1 पूरे महीने का अतिरिक्त ब्याज चुकाने पर मजबूर कर देगी।
सावधान! 31 अगस्त को ITR भरने से चूके तो देना होगा भारी-भरकम जुर्माना और डबल ब्याज; छिन जाएंगे ये बड़े फायदे














