UP/ 25 अगस्त 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के एक निजी स्कूल की 11वीं की छात्रा की स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब/हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति वाली याचिका खारिज की। रिपोर्टों के अनुसार कोर्ट ने कहा कि हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित करने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किया गया और स्कूल अपने यूनिफॉर्म नियम लागू कर सकता है।
स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति वाली छात्रा की याचिका खारिज
हाईकोर्ट ने कहा—हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित नहीं
📍 प्रयागराज | 25 अगस्त 2026
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